उम्रकैद की सज़ा काट रहे पूर्व आईपीएस को लगा झटका- उम्रकैद की सज़ा को निलंबित करने की याचिका को 6 हफ्ते के लिए टाला
नई दिल्ली…….
उम्रकैद की सजा काट रहे सुप्रीम कोर्ट से पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भट्ट की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने की याचिका को 6 हफ्ते के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई भट्ट की उस पुनर्विचार याचिका के फैसले के बाद होगी, जिसमें उन्होंने 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल किया था।
दरअसल भट्ट के वकील कपिल सिब्बल ने सुझाव दिया कि अदालत के लिए पहले जून 2019 के आदेश के खिलाफ लंबित पुनर्विचार याचिका पर विचार करना बेहतर है, जिसने ट्रायल में अतिरिक्त गवाहों की जांच के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा 1990 में हिरासत में मौत के केस में उनकी सजा को निलंबित करने के लिए दायर याचिका पर आदेश दिया है। भारत और अमेरिका के कई नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों ने भारत के उच्चतम न्यायालय से अपील की कि वह पूर्व पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट की जमानत मंजूर करे। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (आईएएमसी) और हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में संगठनों और कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि हत्या के एक मामले में भट्ट की दोषसिद्धि गलत है और यह झूठे सबूतों पर आधारित है।