गुजारा भत्ते के लिए दोनों पक्षों को देना होगा आमदनी का पूरा ब्योरा – सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली
वैवाहिक विवादों में पीड़िता के मेंटेनेंस की रकम के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। अब विवाद के अदालत में जाने के बाद ही दोनों पक्षकारों को अपनी आमदनी के स्रोत और पूरा ब्योरा देना होगा। इसके बाद ही गुजारा भत्ता की रकम तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी ताकीद की है कि हाईकोर्ट इस पर अमल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस सुभाष रेड्डी की पीठ ने अपने इस अहम फैसले में विस्तार से गाइडलाइन के विभिन्न पहलुओं को बताया है, यानी विवाद की सुनवाई जारी रहने के दौरान अंतरिम गुजारा भत्ता की रकम अवधि और अन्य पहलुओं पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।