Friday, April 26, 2024
उत्तर प्रदेश

500 से ज्यादा एक्टिव केसेस वाले जिलों में 8 बजे से नाइट कर्फ्यू

लखनऊ

उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी ने टीम-11 के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश में हर शनिवार और रविवार लॉकडाउन (कोरोना कर्फ्यू) लगेगा. इसके अलावा, जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव कोरोना केस हैं, वहां हर रात 8.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी हर एक्टिविटी पर पाबंदी होगी. यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
वहीं, सरकार लगातार प्रदेशवासियों से अपील कर रही है कि जहां तक जरूरी हो, घर से बाहर न निकलें और कोई भी पर्व या त्योहार घर पर ही मनाएं. अगर बाहर निकल भी रहे हैं, तो मास्क जरूर लगाएं और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ न लगने दें. सीएम योगी ने प्रशासन को इन नियमो का कड़ाई से पालन करवाने का निर्देश दिया है।
बैठक में सीएम योगी ने कहा कि कोविड की विभीषिका के बीच संयम और धैर्य हमारा सबसे बड़ा हथियार है. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए, क्योंकि महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली से प्रवासियों की वापसी हो रही है. प्रवासी मजदूरों के आवागमन की व्यवस्था की जाए. गृह और परिवहन विभाग समन्वय बनाकर आवश्यक कार्यवाही करें. इनके ट्रीटमेंट की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए. बता दें, सीएम योगी ने सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद ये बैठक ली. इससे पहले, बीते दिन हाई कोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन के आदेश दिए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इस आदेश के बाद सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया है।
वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी और निजी दफ्तर, दुकानें, जिम, मॉल, पार्क, सिनेमा हॉल, बार और शराब की दुकानें बंद रहेंगी. सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी और उससे जुड़े लोग ही बाहर निकल सकेंगे. इस दौरान पूरे प्रदेश में सेनिटाइजेशन का काम चलेगा।
की दुकानें सुबह खोली जा सकती हैं. सुबह दूध की सप्लाई और सब्जी मंडी, दवा की दुकानों पर रात में भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, बीमारी से ग्रस्त और कोरोना की जांच के लिए निकलने वाले लोग भी आवाजाही कर सकते हैं।

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