Wednesday, May 8, 2024
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परिवहन मंत्री व परिवहन आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा

गुलाम नबी आजाद

डीडवाना – डीडवाना स्थित जिला परिवहन कार्यालय में गारंटी अधिनियम 2011 को हटाकर नई व्यवस्था लागू करने का स्थानीय एजेंटो ने विरोध किया है। उन्होंने पूर्व की व्यवस्था को आम आदमी से जुड़ी बताते हुए इसे पुनः लागू करने की मांग की है। इस संबंध में एजेंटों ने परिवहन मंत्री व परिवहन आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है।

एजेंटों ने जिला परिवहन अधिकारी ताराचंद बंजारा को सौंपे गए ज्ञापन में बताया है कि वर्ष 2011 में राजस्थान सरकार ने आम व्यक्तियों के लिए गारंटी अधिनियम 2011 लागू किया था, जिसके तहत नागरिकों को तीन दिवस में चालक लाइसेंस, अनुज्ञप्ति, चालक नवीनीकरण, चालक डुप्लीकेट अनुज्ञप्ति, पंजीयन व फिटनेस आदि कामों की गारंटी दी गई थी। इस अधिनियम के तहत उक्त कार्य तीन दिवस में पूर्ण करना सुनिश्चित किया गया था, मगर अब परिवहन विभाग ने गारंटी की नई व्यवस्था प्रारंभ कर दी है, जिसके तहत लाइसेंस, अनुज्ञप्ति, नवीनीकरण, पंजीयन व फिटनेस अब लोगों को डाक से भेजा जाना तय किया गया है। इस प्रक्रिया में 10 दिन का लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में परिवहन साधनों के रोजगार से जुड़े लोगों को 10 दिन तक इंतजार करना होगा। लाइसेंस नहीं मिलने तक वे लोग अपना कार्य नहीं कर सकेंगे। उन्हें 1 सप्ताह से 10 दिनों तक बेरोजगार होकर बैठना पड़ेगा जो उनके हितों पर कुठाराघात है। अतः वापस पुरानी व्यवस्था शुरू किया जाना आवश्यक है।

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