3 तलाक़ बिल पास होने के बाद शादी के 26 साल बाद एक घर टूटने से बचा।
आलम वारसी
मुरादाबाद – केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन तलाक कानून की वजह से यूपी के मुरादाबाद में 26 साल पुराना एक रिश्ता टूटने से बच गया, दरअसल नराज़ शौहर ने गुस्से में कागज़ पर अपनी पत्नी को तीन तलाक लिखकर दे दिया था। जिसके बाद मामला नारी उत्थान केंद्र पहुंचा, जहां पुलिस व काउंसलर के सामने ही पत्नी ने कागज़ को फाड़ दिया, और कहा अब ये नहीं चलेगा, इसके बाद काउंसलर ने जब दोनों को समझाया और कानून के बारे में बताया तो बाद में शौहर भी मान गया और दोनों पति पत्नी हंसी-खुशी अपने घर लौट गए।
काउंसलर रितु नारंग ने बताया कि रामपुर निवासी महिला का निकाह 26 साल पहले कटघर थानाक्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति से हुआ था, शौहर ने पत्नी के बिना कहे मायके जाने से नाराज़ होकर महिला को शादी के 26 साल बाद लिखित में तलाक़ दे दिया था। एक तलाश से पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत एसएसपी मुरादाबाद से की, तब एसएसपी ने नियम अनुसार इस मामले को नारी उत्थान केंद्र में काउंसलिंग के लिए भेज दिया था। जब दोनों पति पत्नी नारी उत्थान केंद्र में काउंसलर के सामने पहुचे, तो काउंसलर रितु नारंग ने पहले तो यह समझा की शायद यह पति पत्नी के माता-पिता हैं, तब उन्होंने दोनों पति पत्नी से कहा कि आप लोग अपने बेटे बहू को अंदर भेजिए, लेकिन जब पत्नी पत्नी ने उन्हें बताया कि वो अपने ही विवाद के सम्बंध में आये हैं, तो वो हैरान हो गई, और उन्होंने ने उनसे तलाक देने का कारण पूछा तो शहर ने बताया कि उसकी पत्नी आए दिन अपने मायके उसको बिना बताए चली जाती है जिससे गुस्से में आकर उसने तलाक दी है, तब काउंसलर रितु नारंग ने उन्हें समझाया कि इस उम्र में आपका यह कदम अच्छा नहीं है, और अब सरकार ने तलाक देने पर 3 साल की सज़ा देने का कानून भी बना दिया है, ये जानकारी मिलने पर महिला ने अपने शौहर से तलाक नामा लेकर उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए और दोनों ही पति पत्नी हंसी-खुशी अपने घर चले गए।