अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय का वारंट शून्य: रूस
रूस ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय का निर्णय कानूनी रूप से शून्य है, क्योंकि मास्को हेग स्थित अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के निर्णय से रूस के शीर्ष अधिकारी गुस्से में हैं, वहीं उनके विरोधियों ने इस कदम को सराहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा, रूस कई अन्य देशों की तरह इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है और इसलिए कानूनी दृष्टिकोण से अदालत का यह फैसला शून्य है।श् रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि आईसीसी के फैसलों का रूस के लिए कोई मतलब नहीं है। उन्होंने टेलीग्राम पर कहा, रूस रोम की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की व्यवस्था का पक्षकार नहीं है और इसके तहत कोई दायित्व नहीं है।