आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर विवाद, हाईकोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए एडब्लूबीआइ से दखल देने को कहा
नई दिल्ली —
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर राजधानी के वसंत कुंज के एक सेक्टर के निवासियों और पशु प्रेमियों के बीच विवाद के मामले में दखल देने को कहा है। हाईकोर्ट ने एडब्लूबीआइ को उन स्थानों को चिह्नित करने को कहा है जहां पर कुत्तों को खाना खिलाया जा सकता है ताकि आसपास के क्षेत्र में शांति और सद्भाव की स्थिति कायम रहे। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने वसंत कुंज के ई-2 ब्लॉक के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) द्वारा डाली जा रही अड़चन के खिलाफ पशु प्रेमियों द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। वकील अभीक चिमनी द्वारा दाखिल याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि जब भी वे सड़कों पर रहने वाले कुत्तों को खाना देने का प्रयास करते हैं तो स्थानीय निवासी इसमें रुकावट डालते हैं। जस्टिस सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने 2009 में एक आदेश में एडब्लूबीआइ को कुत्तों को खाना देने के लिए कॉलोनियों में जगह चिह्नित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि स्थान चिह्नित करने पर सहमति नहीं बन पाई। आरडब्ल्यूए को आशंका है कि ब्लॉक के खुले क्षेत्र में बच्चे और बुजुर्ग निवासी भी घूमते-टहलते हैं इससे उन्हें दिक्कतें हो सकती हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि कि क्षेत्र में शांति और सद्भाव कायम रखने के लिए एडब्लूबीआइ 8 मार्च को दो प्रतिनिधियों को भेजकर आरडब्ल्यूए और याचिकाकर्ताओं के साथ बैठक करेगा। बैठक के दौरान निवासियों से बात कर कुत्तों को भोजन देने के लिए ऐसे स्थान को चिह्नित किया जाएगा, जहां पर बच्चे, वरिष्ठ नागरिक नहीं आते-जाते। इस निर्देश के साथ अदालत ने पशुप्रेमियों की याचिका का निपटारा कर दिया।