Tuesday, May 7, 2024
उत्तराखंडट्रैंडिंग न्यूज़प्रदेश की खबरें

दो स्मैक आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

हरिद्वार —

स्मैक के साथ पकड़े गए दो आरोपियों की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रीना नेगी ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि 16 दिसम्बर 2020 को एसआई मनोज नौटियाल पुलिस टीम के साथ कोतवाली लक्सर क्षेत्र में वाहन चैकिंग कर रहे थे। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि दो युवक लादपुर खुर्द गांव में खड़े होकर स्मैक बेचने की फिराक में है। पुलिस कर्मी सूचना पर मौके पर पहुंचे थे। उसी दौरान लादपुर खुर्द गांव पर दो संदिग्ध युवक खड़े दिखाई दिए थे। जो पुलिस कर्मियों को देखकर सकपका कर पीछे की ओर से तेज मुड़कर जाने लगा था। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने संदिग्धा युवकों को घेरकर दबोच लिया था। जिन्होंने अपने नाम और पता आरोपी आजाद ऊर्फ एजाद पुत्र शकील और सहवास पुत्र शकील निवासीगण ग्राम लादपुर कलां कोतवाली लक्सर बताया था।

👉🏾 कुम्भ मेले के मुखिया ने शराब माफिया पर कस्सा शिकंजा, माफिया को किया पुलिस के हवाले – जानिए पूरी खबर — http://www.khatanabulletin.com/archives/21374

तलाशी लेने पर आरोपी आजाद ऊर्फ एजाद के पास से 11-97 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। जबकि दूसरे आरोपी सहवास के कब्जे से 14-50 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों का चालान कर जेल भिजवा दिया था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों आजाद उर्फ एजाद व सहवास की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *