Thursday, May 16, 2024
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काननू लागू होने के बाद यूपी में लव ‎जिहाद का आया पहला केस, युवक बना रहा धर्म‎प‎रिवर्तन का दबाव

बरेली —————

उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर नया कानून लागू होने के बाद बरेली के देवरनिया थाने में लव ‎जिहाद का मामला दर्ज ‎किया गया है। आरोप है ‎कि दूसरे धर्म का युवक धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर निकाह करना चाहता था। देवरनिया के एक गांव में रहने वाली युवती की उवैश से जान-पहचान थी और दोनों इंटर तक एक ही कॉलेज में पढ़े थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद युवती दूसरे कॉलेज में पढ़ने लगी। इसके बावजूद उवैश उसे परेशान करता रहा। युवती ने बताया ‎कि एक साल से वह लगातार दबाव बना रहा था कि धर्म परिवर्तन कर उससे निकाह करे। शुरू में वह टालती रही। डर था कि मामले को तूल दिया तो बदनामी होगी। इस बाद जब विरोध किया तो आरोपी अपहरण करने की धमकी देने लगा। फिर उसने यह बात अपने स्वजन को बताई, जिसके बाद आरोपित को समझाने का प्रयास किया गया मगर, उसका दुस्साहस बढ़ता गया। विवाद से बचने के लिए युवती के पिता ने जून में उसकी शादी किसी दूसरी जगह कर दी। युवती की शादी होने के बाद भी उवैश उसके स्वजन को परेशान करता। आए दिन घर पहुंचकर अभद्रता करता था। युवती के पिता ने कहा ‎कि शनिवार को भी वह घर आ गया। कहने लगा कि अपनी बेटी को ससुराल से घर बुलाओ। उसे मुझसे ही निकाह करना होगा। धर्म परिवर्तन करना होगा, तभी तुम लोगों की जान बच सकेगी। इसके बाद तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगा। रात करीब आठ बजे युवती के पिता थाने पहुंचे और पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद देवरनिया पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3ध्5 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी घर से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एसपी देहात संसार सिंह ने कहा ‎कि आरोपित उवैश अहमद के खिलाफ विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित के पकड़ने के लिए थाने की पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब छल-कपट से, कोई प्रलोभन देकर अथवा जबरन कराए गए धर्मांतरण के लिए कानून लागू हो गया है। अब धर्मांतरण करने के लिए कम से कम 60 दिन (दो माह) पूर्व जिलाधिकारी अथवा संबंधित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष तय प्रारूप के तहत आवेदन करना भी अनिवार्य होगा।

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