कोर्ट ने उमर खालिद को जेल में सुरक्षा देने का आदेश दिया
नई दिल्ली —
अदालत ने जेल प्रशासन को दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जेल में पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा जुड़े मामले में खालिद को आतंकवाद निरोधक कानून गैर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को आदेश दिया है कि वह जेल के नियमों के तहत बिना किसी भेदभाव के आरोपी खालिद को पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए समुचित कदम उठाएं। अदालत ने खालिद की ओर से दाखिल यह आदेश दिया है। खालिद ने अर्जी दाखिल कर जेल में पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है ताकि न्यायिक हिरासत में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचे। खालिद की ओर से अधिवक्ता त्रिदीप पैस ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल पर कई बार हमले हो चुके हैं और जेल में उसकी सुरक्षा को लेकर खतरे की संभावना है। नगारिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई जबकि 200 से अधिक घायल हो गया।