पुरानी मिठाई बेचने वाले हलवाई पर लगेगा 2 लाख का जुर्माना
नई दिल्ली
एक अक्टूबर से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे देश में मिठाई को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। पहले यह नियम जून में लागू होना था, मगर कोरोना संक्रमण के चलते इसे अब लागू किया गया है। हालांकि, कई जगहों पर पहले दिन हलवाई की दुकान पर मिठाई की ट्रे पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी थी, लेकिन फूड रेग्यूलेटर (एफएसएसएआई) ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि नए नियम के अनुसार पुरानी मिठाई बेचने वाले हलवाई पर अधिकतम 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने आम लोगों के स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया है1 उपभोक्ताओं को बासी की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है। गुजरात के महानगर अहमदाबाद के एक कारोबारी ने बताया कि छोटे कारोबारियों के लिए ये फैसला बड़ा टेंशन भरा है, क्योंकि, मिठाई तो कभी भी खराब हो सकती है। व्यापारी कभी भी नहीं चाहता है कि वो खराब सामान बेचें। उनका कहना है कि मिठाइयों की एक्सपायरी डेट अब बनाने के साथ ही तय कर दी जाती है और उसे मिठाई की ट्रे पर लिखा जा रहा है।