नशा तस्कर को दस साल की कैद
देहरादून। नशीली गोलियों और इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार हुए नशा तस्कर को कोर्ट ने दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एनडीपीएस कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त साधारण कारावास काटनी होगी। शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि पांच नंवबर 2013 को मामले में रायपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी। चूना भट्टा चौक से पुलिस ने अनिल कुमार निवासी जनरल विंग, प्रेमनगर को गिरफ्तार किया था। उससे कुल 750 प्रतिबंधित नशीली गोलियां, 48 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए थे। जांच के बाद पुलिस ने 28 जनवरी 2014 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। चार्जशीट में कुल नौ गवाह शामिल थे। साढ़े नौ साल से लंबी अवधि तक कोर्ट में ट्रायल चला। एनडीपीएस कोर्ट विशेष न्यायाधीश चंद्रमणि रायल ने आरोपी की सजा पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी से बरामद नशा सामग्री को कमर्शियल श्रेणी में मनाते हुए सजा पर फैसला दिया