Monday, April 29, 2024
उत्तराखंड

ऊर्जा निगम के ई.ई को आयोग ने कार्रवाई के दिए निर्देश

हरिद्वार। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग ने ज्वालापुर निवासी आबाद कुरैशी की शिकायत के वाद का निस्तारण करते हुए अधिशासी अभियंता ऊर्जा निगम हरिद्वार को नियम और विधि अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता आबाद कुरैशी ने मौहल्ला कस्साबान में विद्युत व्यवस्था अवरोध होने पर एसडीओ और जेई ऊर्जा निगम को नोटिस भेजा था। आरोप है कि नोटिस भेजने के बाद विजिलेंस के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के घर पर सात से आठ वाहनों में पहुंचे ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने घर की विद्युत व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया था। विद्युत कनेक्शन काटने की धमकी देने के साथ झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देने का आरोप था। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने आयोग में शिकायत दर्ज की थी।

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