इमरान खान की करीबी शिरीन मजारी की रिहाई
पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो इमरान खान के लिए आज एक राहत भरी खबर है। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान की करीबी नेता शिरीन मजारी को रिहा करने का आदेश दे दिया है। शिरीन की गिरफ्तारी को न्यायालय की रावलपिंडी-पीठ ने अवैध भी घोषित किया है। शिरीन को पाकिस्तान में बीते 12 मई को गिरफ्तार किया गया था। वह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की उपाध्यक्ष हैं। पाकिस्तानी पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी 9 मई को इमरान की गिरफ्तारी के बाद मचे बवाल के चलते की थी। इमरान को गिरफ्तार किए जाने के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद समेत देशभर में हिंसा और आगजनी हुई थी, जिसमें कई लोगों की जानें गई और अरबों रुपये की संपत्ति को नुकसान हुआ था।
शिरीन मजारी पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए गए थे। इस्लामाबाद पुलिस ने संघीय राजधानी में उन्हें उनके आवास से रात के समय गिरफ्तार किया था। उसके बाद शिरीन की बेटी ने अदालत से यह घोषित करने का अनुरोध किया था कि यह कदम अवैध, असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। शिरीन की बेटी के लिए तब बड़ी खुशखबरी आई, जब लाहौर उच्च न्यायालय ने शिरीन की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया।