Monday, May 20, 2024
उत्तराखंड

चैक बाउंस के दोषी को तीन माह के कारावास की सजा

हरिद्वार। उधार में ली गई धनराशि अदा नहीं करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी देवेंद्र कुमार चौहान को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे तीन माह का कारावास और एक लाख 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की प्राप्त धनराशि में से एक लाख 50 हजार रुपये बतौर प्रतिकर राशि शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता सचिन कुमार चौहान ने बताया कि नवंबर 2017 को गांव नूरपुर पंजनहेड़ी कनखल निवासी शिकायतकर्ता दीपक कुमार ने आरोपी देवेंद्र कुमार चौहान पुत्र अरविंद कुमार निवासी ग्राम मिस्सरपुर कनखल को जान पहचान के चलते पत्नी के इलाज के लिए एक लाख 16 हजार रुपये उधार दिए थे। जिस पर देवेंद्र कुमार ने शिकायतकर्ता को उधार ली गई धनराशि को लौटाने के लिए एक चेक भरकर दिया था। यही नहीं, देवेंद्र कुमार ने शिकायतकर्ता को उक्त चेक को बैंक में प्रस्तुत करने पर पूरी धनराशि का भुगतान होने का भरोसा दिलाया था। तय अवधि बीतने पर शिकायतकर्ता ने अपने बैंक खाते में उक्त चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया था। लेकिन बैंक कर्मचारी ने शिकायतकर्ता को देवेंद्र कुमार के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने पर उक्त चेक बिना भुगतान के ही वापस लौटा दिया था। यही नहीं, नोटिस कानूनी भिजवाने के बाद भी देवेंद्र कुमार ने कोई संतोषजनक जवाब व उसे पैसे नही लौटाए थे। थक हारकर शिकायतकर्ता दीपक कुमार ने कोर्ट की शरण ली थी। शिकायतकर्ता दीपक ने अपने समेत तीन गवाह पेश किए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए।

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