अपहरण के दोषी को 3 साल का कारावास
रुड़की। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने किशोरी के अपहरण के दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि में से 10 हजार प्रतिकर के तौर पर पीड़िता को दिए जाएंगे। अर्थदंड नहीं भुगतने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि 28 जनवरी 2017 को 15 वर्षीय किशोरी घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने समीर पुत्र मनव्वर अली निवासी बंदा रोड के खिलाफ अपहरण समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। कुछ समय बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर समीर को जेल भेज दिया था। इस मामले में कोर्ट की ओर से सबूतों और गवाहों के सुनने के बाद फैसला सुनाया गया। फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने समीर को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।