यूपी पुलिस ने ओवैसी की पार्टी के 50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया केस
सीतापुर ———
सीतापुर में यूपी पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के 50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। कहा जाता है कि एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने बिना अनुमति लिए बाइक रैली निकाली थी। इसलिए उनके खिलाफ कोरोना निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि इन सभी लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीतापुर में एआईएमआईएम के नगर अध्यक्ष मोहम्मद मकीम ने अपने सहयोगियों के साथ पार्टी प्रचार के लिए बाइक रैली निकाली थी। इस दौरान एक बाइक पर एक से अधिक सवार होकर झुंड बनाकर बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में इन सभी के खिलाफ धारा 188, महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
वहीं, कुछ देर पहले खबर सामने आई थी कि गौतमबुद्ध नगर जिले के दादरी थाने में भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री (पश्चिमी) सहित 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक, धारा-144 तथा कोविड-19 के कारण लागू महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में रविवार को मामला दर्ज किया गया। पुलिस उपायुक्त (जोन तृतीय) राजेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री (पश्चिमी) पंडित आशीष वत्स शनिवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दर्जनों गाड़ियों में सवार होकर लुहार्ली टोल प्लाजा पर आए। गाड़ियों में निर्धारित संख्या से अधिक लोग बैठे थे और उन्होंने मास्क भी नहीं पहना था। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने बिना अनुमति सड़क पर रैली निकाली थी। डीसीपी ने बताया कि इस मामले में थाना दादरी में तैनात उपनिरीक्षक रुद्र प्रताप सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, तथा महामारी अधिनियम तीन के तहत बत्स व उनके 100 से ज्यादा समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।