असम में लागू होगा नया विवाह कानून, दूल्हा-दुल्हन को धर्म के साथ-साथ देनी होंगी अन्य जानकारियां
गुवाहाटी —————–
असम सरकार विवाह के लिए नया कानून ला रही है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन को अपने धर्म के साथ-साथ आय, व्यवसाय के बारे में भी जानकारी देनी होगी। लव जिहाद की घटनाओं से निपटने के लिए कई राज्यों में इस संबंध में लाए गए कानून के बाद यह निर्णय लिया गया है। अब प्रस्तावित नए विवाह कानून के तहत शादी करने के इच्छुक सभी जोड़ों को धर्म सहित सभी विवरण देना होगा।
असम के वित्तमंत्री हिमंत बिस्वा ने कहा राज्य सरकार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लागू कानून की तरह नहीं होगा। राज्य में लागू होने वाला यह नया विवाह कानून मूल रूप से महिलाओं को ध्यान में रखकर लागू किया जाएगा। हालांकि मंत्री ने कहा कि यूपी और मध्य प्रदेश में लागू कानून एक चीज इसमें जरुर शामिल होगी, जहां दूल्हा-दुल्हन को अपने धर्म का खुलासा करना होगा। मंत्री ने कहा कोई भी सोशल मीडिया पर अपने धर्म को नहीं छिपा सकता है। इस कानून से पति और पत्नी के बीच पारदर्शिता आएगी।
उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है, लेकिन मैं इसे लव जिहाद नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा मैं मानता हूं कि किसी को भी ऐसे विवाहित जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहां पर पति-पत्नी के बीच पारदर्शिता नहीं हो। शादी में इसका खुलासा करना काफी जरुरी होता है। उन्होंने कहा मैं आपको सिर्फ अपने धर्म का ही नहीं बल्कि अपनी आय और अपने परिवार के सदस्यों की भी जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा अक्सर हम देखते हैं कि जब एक लड़की शादी करती है, तो उसे शादी के बाद पता चलता है कि उसका पति कुछ गलत कामों में शामिल है। फिर चाहे वह समान धर्म की शादी ही क्यों न हो। इस कानून के माध्यम से इन गड़बड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया है।