लव जिहाद पर हरियाणा सरकार भी जल्द बनाएगी कानून अनिल विज
रोहतक
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लव जिहाद पर अध्यादेश लाने के फैसले का हरियाणा सरकार ने स्वागत किया है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके कहा कि राज्य सरकार भी जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाएगी। मध्य प्रदेश सरकार भी लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होगा और 30 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान शिवराज सरकार लव जिहाद पर बिल पेश करेगी। अनिल विज ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा। मंगलवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अवैध धर्मांतरण कानून ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020’ के मसौदे को मंजूरी दे दी गई।
इसके तहत बहला-फुसला कर, जबरन, छल-कपट कर, प्रलोभन देकर या किसी कपट रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में किया गया परिवर्तन गैरकानूनी होगा। ऐसा करने पर अधिकतम 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों चुनावी रैलियों में कहा था कि उनकी सरकार ‘लव जेहाद’ से निपटने के लिए एक कानून लेकर आएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020’ के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अध्यादेश के नियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष की सजा और 15 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा किसी अवयस्क महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति की महिला के संबंध में नियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम 3 साल की सजा और अधिकतम दस साल की सजा होगी। साथ ही जुर्माने की राशि 25 हजार रुपये होगी।