Sunday, May 19, 2024
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नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामलें में आरोपी को पांच साल की सजा और 25 हज़ार जुर्माना — जानिए कौन है आरोपी

हरिद्वार

नाबालिग लड़की पर गलत नीयत से हमला व छेड़छाड़ के मामलें में विशेष जज पॉक्सो कोर्ट अंजलि नोनियाल ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए । पांच वर्ष की कठोर कैद और 25 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 22 जुलाई 2018 की रात कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में एक आठ वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान आरोपी घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया था। जहां पीड़ित बच्ची से छेड़छाड़ व शारिरिक हमला कर चोटिल कर दिया था। शोर मचाने पर मौके पर पड़ोसी पहुंच गए थे। भीड़ को देखकर आरोपी वहां से भागने का प्रयास करने लगा था। जिस पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया था। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पीड़िता के पिता ने आरोपी प्रेम चौहान निवासी टिबड़ी कोतवाली रानीपुर जिला हरिद्वार के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। रानीपुर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वादी पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए।

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