रेल माल परिवहन में फलों और सब्जियों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी
नई दिल्ली
किसान रेल सेवाओं का उपयोग करते हुए किसानों को और मदद तथा प्रोत्साहन देने के लिए रेल मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचित फलों और सब्जियों (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ऑपरेशन ग्रीन्स दृ ‘टॉप टू टोटल’ योजना के तहत) की ढुलाई में 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। यह सब्सिडी सीधे किसान रेल को प्रदान की जाएगी। इसके लिए खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय को आवश्यक धन उपलब्ध कराएगा। यह सब्सिडी किसान रेल गाडि़यों में 14.10.2020 से लागू हो गई है। किसान रेल त्वरित परिवहन द्वारा तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक कृषि उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करती है, जिससे किसान और उपभोक्ता दोनों को लाभ पहुंच रहा है। किसान रेल छोटे किसानों और छोटे व्यापारियों की जरूरतों को पूरा कर रही है और न केवल यह परिवर्तनकारी सिद्ध हो रही है, बल्कि यह जीवन परिवर्तक भी बन गई है। यह किसानों की आय को बढ़ाने के प्रयास को पूरा कर रही है। किसान रेल निश्चित रूप से किसानों के जीवन में बदलाव ला रही है। यह किसानों को बेहतर मूल्य के आश्वासन के साथ बहुत त्वरित और सस्ता परिवहन, सहज आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध करा रही है और जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों को नष्ट होने से बचा रही है। जिससे किसानों की आय बढ़ाने की संभावना में बढ़ोतरी हो रही है।
- इस सब्सिडी के तहत पात्र वस्तुएं इस प्रकार हैं –
फल- आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, मौसम्बी, संतरा, किन्नू, लाइम, नींबू, अनानास, अनार, कटहल, सेब, बादाम, आंवला और नाशपाती आदिय
सब्जियां – फ्रेंच बीन्स, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, हरी मिर्च, ओकरा, ककड़ी, मटर, लहसुन, प्याज, आलू और टमाटर। भविष्य में कृषि मंत्रालय या राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर किसी अन्य फलध्सब्जी को इस सूची में शामिल किया जा सकता है।