Tuesday, May 14, 2024
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दिल्ली हिंसा के दो आरोपी राशिद सैफी और मो. शादाब को मिली जमानत

नई दिल्ली —
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी। अदालत ने कहा है कि आरोपियों का किसी प्राथमिकी में नाम नहीं है और न ही उनके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली हुए हिंसा के दौरान दयालपुर इलाके में एक दुकान में लूटपाट और आग लगाने के मामले में दोनों आरोपियों राशिद सैफी और मोहम्मद शादाब को जमानत दी है। दिल्ली पुलिस से आरोपियों की जमानत की मांग का विरोध करते हुए कि वे मामले में कथित तौर पर मुख्य साजिशकर्ता पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के रिश्तेदार हैं। अदालत ने आरोपियों को 20-20 हजार रुपये के मुचलका और इतने ही रकम की जमानती जमा करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा याचिकाकर्ता सैफी और शादाब का नाम न तो किसी प्राथमिकी में लिया गया है और न ही उनके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप हैं। साथ ही कहा कि पुलिस ने ऐसी कोई फुटेज भी पेश नहीं की जिसमें दोनों हिंसा की भीड़ में शामिल नजर आया हो। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान अपराध में दोनों की कथित भूमिका सामने आई और इसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अदालत को मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई जबकि 200 से अधिक घायल हो गए।

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