Friday, May 3, 2024
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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामलें में विशेष जज पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को दस साल की सजा व 45 हजार अर्थदंड दिया

हरिद्वार —

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामलें में विशेष जज पॉक्सो कोर्ट अंजली नौलियाल ने आरोपी एक युवक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद तथा 45 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द चौहान ने बताया कि 18 अगस्त 2017 की सुबह साढ़े तीन बजे लक्सर क्षेत्र के गांव से एक चौदह वर्षीय लड़की घर से गायब हो गई थी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। तो उसी दौरान एक ग्रामीण की चौपाल पर पीड़िता के चिल्लाने की आवाज आई थी।ग्रामीणों को देखकर आरोपी युवक वहां से भाग गए थे।ग्रामीण बदहवास में पीड़िता को उसके घर ले गए थे।परिजनों ने चार आरोपियों पर पुत्री के साथ दुष्कर्म व लैंगिक हमला करने का आरोप लगाया था। पीड़ित लड़की ने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी।उसी दिन पीड़ित लड़की के परिजनों ने आरोपी सतीश, जितेंद्र, विजय कुमार व लीला पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। मामलें में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी सतीश के खिलाफ विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थीं।पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के आरोप तय किए थे। सरकारी पक्ष ने सात गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई के बाद विशेष जज पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश ने आरोपी सतीश पुत्र चन्द्रभान निवासी ग्राम खड़ंजा कुतुबपुर कोतवाली लक्सर को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश भी दिए हैं।

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