फोरम ने बीमा कम्पनी को ग्रस्त स्कुटी की कीमत व छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के दिये निर्देश, बीमा कम्पनी पायी गयी दोषी – जानिये पूरी खबर
हरिद्वार
जिला उपभोक्ता आयोग ने दुर्घटना ग्रस्त दो पहिया वाहन की बीमा पॉलिसी का लाभ नही देेने पर वाहन विक्रेता व बीमा कंपनी को लापरवाही बरतने का दोषी करार दिया है। फोरम ने दोनों को दुर्घटना ग्रस्त एक्टिवा स्कूटर की कीमत 59.440 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से,अधिवक्ता फीस पांच हजार रुपये व पांच हजार रुपये शिकायत खर्च के शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता ओमदत्त पुत्र मोलहड़ सिंह निवासी ग्राम आनेकी सिडकुल, हरिद्वार ने वाहन विक्रेता संसार वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड सिंहद्वार व बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रानीपुर मोड़,हरिद्वार के खिलाफ एक शिकायत दायर की थी।शिकायतकर्ता ने फरवरी 2016 में अपनी निजी जरूरत के लिए एक एक्टिवा स्कूटर वाहन एजेंसी से खरीदा था।उसी दिन शिकायतकर्ता ने तय प्रीमियम राशि नगद जमा कर बीमा कंपनी से एक्टिवा स्कूटर की बीमा पॉलिसी कराई थी। एजेंसी कर्मचारियों ने वाहन की आरसी थोड़े दिन में देने का वायदा किया था लेकिन शिकायतकर्ता के बार बार चक्कर लगाने पर भी आरसी नही दी थी। मार्च 2016 में शिकायतकर्ता के भाई द्वारा स्कूटर चलाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जिससे उक्त एक्टिवा स्कूटर क्षतिग्रस्त भी हो गया था। जिस पर बीमा कंपनी ने सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद भी कोई क्लेम राशि नही दी। यही नहीं, बीमा कंपनी ने कोई संतोषजनक कार्यवाही नही की थी। वाहन विक्रेता व बीमा कंपनी को लीगल नोटिस भिजवाने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया था। थक हारकर शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी। शिकायत की सुनवाई करने के बाद फोरम अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्डा व विपिन कुमार ने वाहन विक्रेता व बीमा कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी व लापरवाही बरतने का दोषी पाया है।