केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
नई दिल्ली —
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में केंद्र सरकार ने 2018 में समलैंगिक संबंध और विवाहेतर संबंध अडल्ट्री को दंडनीय अपराध से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सेना छूट देने की मांग की। मामले की सुनवाई जस्टिस रोहिंटन फाली नरिमन की अगुवाई वाली बेंच ने की। केंद्र को नोटिस जारी करने के साथ ही मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेज दिया। बता दें कि सेना अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए समलैंगिक संबंध और विवाहेतर संबंध अडल्ट्री को दंडनीय अपराध बनाए रखना चाहती है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय के समक्ष सेना ने अपना पक्ष भी रखा था। सेना ने यह मांग सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों मामलों को अपराध की श्रेणी से हटाने के फैसले के करीब एक साल बाद की। बता दें कि इससे पहले सैन्य कानून में समलैंगिक संबंध और व्यभिचार में पाए जाने वाले जवानों को सजा देने का प्रावधान है।
