पूरे देश में कारोबारी सुगमता को आसान बनाने की दिशा में नियम अहम कदम – विद्युत मंत्री आर.के. सिंह
नई दिल्ली ——-
केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय ने देश में विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकारों को तय करते हुए नियम लागू किए हैं। केन्द्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर.के. सिंह ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से इन नियमों को जारी किया। विद्युत मंत्री ने कहा कि ये नियम विद्युत उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ये नियम इस मान्यता से निकले हैं कि विद्युत प्रणालियां उपभोक्ताओं की सेवा के लिए होती हैं और उपभोक्ता को विश्वसनीय सेवाएं और गुणवत्ता सम्पन्न बिजली पाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि देश में वितरण कंपनियों का, चाहे सरकारी या निजी हो, एकाधिकार हो गया है और उपभोक्ताओं के पास कोई विकल्प नहीं है।
मंत्री सिंह ने कहा कि इसलिए नियमों में उपभोक्ताओं के अधिकारों को तय करना और इन अधिकारों को लागू करने के लिए प्रणाली बनाना आवश्यक हो गया था। नियमों में यही प्रावधान है। विद्युत मंत्री ने कहा कि पूरे देश में कारोबारी सुगमता को बढ़ाने की दिशा में ये नियम महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि इन नियमों को लागू करने से यह सुनिश्चित होगा कि नए बिजली कनेक्शन, रिफंड तथा अन्य सेवाएं समयबद्ध तरीके से दी जा सकें। उन्होंने कहा कि जानबूझकर उपभोक्ताओं के अधिकारों की अनदेखी करने पर सेवा प्रदाता दंडित होंगे। ये नियम सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के केन्द्र बिन्दु में उपभोक्ता को रखने के कदम हैं। इन नियमों से लगभग 30 करोड़ वर्तमान तथा संभावित उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्यों तथा डिस्कॉम को सरकार के उपभोक्तानुकूल नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की सलाह दी जा रही है।
