कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तराखंड हाई कोर्ट 2 मई तक के लिए बंद
देहरादून
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है. कोरोना वायरस से भयावह हुए हालात के बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट 2 मई तक के लिए बंद करने का फैसला किया गया है. इसके अगले दिन यानी 3 मई से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी. अर्जेंट मामलों को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं. इसके अनुसार, अर्जेट हियरिंग के लिए हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को आवेदन दिया जा सकेगा, ताकि ऐसे मामलों में तत्काल राहत प्रदान की जा सके।
दरअसल, उत्तराखंड में कोरोना वायरल लगातार फैलता जा रहा है. रोज हजारों मरीज सामने आ रहे हैं. वहीं, कल खबर सामने आई थी कि राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू की अवधि 26 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक कर दी है. देहरादून के डीएम ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं. प्रशासन के आदेश के मुताबिक, देहरादून में 26 अप्रैल की शाम 7 बजे से लेकर 3 मई के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. आदेश के तहत ऋषिकेश नगर निगम, छावनी परिषद गढ़ी कैंट, क्लेमन्टाऊन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी होगी।
इस बीच उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,368 नए मामले सामने आए हैं. वहीं इस अवधि में 1,748 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं. विभाग के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना की वजह से 44 लोगों की मौत हो गई है. प्रदेश में अभी कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 35864 पर पहुंच गई है. कोविड के बढ़ते संक्रमण के मददेनजर सरकार ने राजधानी देहरादून के नगर निगम क्षेत्र, छावनी परिषद गढ़ीकैंट और क्लेमनटाऊन के अलावा नगर निगम ऋषिकेश में हप्ते भर का कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इसके विधिवत आदेश जारी किया है।