अवैध शराब कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने के निर्देश
लखनऊ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कारर्वाई की जाएगी और उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। योगी ने उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि अवैध शराब की बिक्री प्रदेश में रोकने के लिये आबकारी विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन को सघन चेकिंग करनी होगी। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। अवैध शराब की बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कारर्वाई होनी चाहिए। उनकी सम्पत्ति तक जब्त की जाए। ऐसी कारर्वाई करें जो औरों के लिए सबक बने। अवैध शराब की बिक्री की सूचना देने के लिए आबकारी विभाग टॉल फ्री नंबर जारी करे। यह व्यवस्था 24 घंटे जारी रहे।
उन्होंने कहा कि अवैध शराब की शिकायत पर जिलाधिकारीध्पुलिस कप्तान स्तर पर त्वरित कार्यवाही हो। फूट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। अगर कहीं अवैध शराब से जनहानि की सूचना प्राप्त हुई तो बीट के सिपाही से लेकर हल्के का दरोगा, एसएचओ और संबंधित आबकारी अधिकारी सहित उच्च अधिकारियों पर भी कारर्वाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब बिक्री के अधिकृत प्रतिष्ठानों की भी चेकिंग की जाए। अगर निर्धारित मात्रा से अधिक मदिरा मिले तो उनके विरुद्ध भी सख्त कारर्वाई की जाए।
उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण का बढ़ता प्रसार हमारे लिए चेतावनी है। कई राज्यों में स्थिति एक बार फिर खराब हो रही है। हमें ‘टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटश् के मंत्र को आत्मसात करना होगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की महत्ता को समझें। यह संक्रमण प्रसार की रोकथाम के महत्वपूर्ण माध्यम है। एक संक्रमण की पुष्टि पर उसके संपर्क में आए न्यूनतम 15 व्यक्तियों तक ट्रेसिंग की जाए। सभी का पहले एंटीजन टेस्ट और संदिग्ध का आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जाएं। होली के द्दष्टिगत 23 से 27 मार्च के बीच फोकस्ड ट्रेसिंग भी कराई जाए।