Friday, April 19, 2024
मध्य प्रदेशसमाचार

निर्देश नहीं मानें तो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को दंडित करें

 

रतलाम……

जिले में शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्ना मुहैया कराने के लिए पात्रता पर्चियां उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यदि अधीनस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाए। यह निर्देश कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी सिद्दीक हुसैन चैधरी को दिए।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिला अस्पताल के सिविल सर्जन भी समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में अनिवार्य रूप से प्रति सप्ताह उपस्थित रहें क्योंकि जिला अस्पताल की शिकायतों में वृद्धि हो रही है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन को लेकर कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी उपसंचालक कृषि, जिला मार्केटिंग अधिकारी तथा डीआरसीएस को निर्देशित किया कि वे गत वर्ष गेहूं की आवक, इस वर्ष गेहूं की आवक, मंडियों के भाव के तुलनात्मक पत्र तैयार कर आवश्यक जानकारी मुहैया कराएं ताकि उपार्जन की व्यवस्थित तैयारी की जा सके।

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